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Federal System of Indian Constitution - 50 MCQs with detailed explanations for UPSC, SSC, State PCS and other competitive exams
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💡 व्याख्या
भारतीय संघीय व्यवस्था - Federal System of India
भारतीय संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत को संविधान में अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। यह संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताओं का मिश्रण है। के सी व्हीयर ने इसे अर्ध संघीय कहा है। डॉ बी आर अंबेडकर ने इसे आवश्यकतानुसार संघीय और एकात्मक बताया। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है लेकिन आपातकाल में एकात्मक स्वरूप ले लेती है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा के मॉडल से प्रेरित है जहां मजबूत केंद्र है। यह अमेरिका की तरह राज्यों के समझौते से नहीं बनी इसलिए राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते।
संघीय विशेषताएं - लिखित संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत, शक्ति विभाजन 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां संघ 100 राज्य 61 समवर्ती 52 विषय वर्तमान संख्या मूल 97 66 47 थी, स्वतंत्र न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक केंद्र राज्य विवाद अनुच्छेद 131 में निपटाता है, द्विसदनीय विधानमंडल राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व और लोकसभा, संविधान की सर्वोच्चता। एकात्मक विशेषताएं - एकल नागरिकता सभी भारतीय एक नागरिकता अमेरिका में दोहरी, मजबूत केंद्र अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र के पास, राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र का प्रतिनिधि, अखिल भारतीय सेवाएं IAS IPS IFS केंद्र द्वारा नियुक्त, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, एकल संविधान मूल रूप से जम्मू कश्मीर को छोड़कर अब सभी का एक, अलग झंडा नहीं। भारत में 3 स्तर की सरकार है केंद्र राज्य स्थानीय, स्थानीय सरकार 73वां 74वां संशोधन 1992 से जोड़ी गई पंचायती राज अनुच्छेद 243-243O और नगरपालिका 243P-243ZG।
7वीं अनुसूची शक्ति विभाजन और विधायी संबंध
7वीं अनुसूची में शक्ति विभाजन - संघ सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है विषय रक्षा विदेश बैंकिंग रेलवे मुद्रा, राज्य सूची पर सामान्यतः राज्य विधानमंडल विषय कृषि पुलिस स्थानीय सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य, समवर्ती सूची पर संसद और राज्य दोनों शिक्षा वन आपराधिक कानून विवाह। टकराव होने पर केंद्र का कानून प्रभावी अनुच्छेद 254। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अनुच्छेद 245 विधायी संबंध क्षेत्र और विषय के आधार पर। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 250 के तहत मिलती है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से अनुच्छेद 249 के तहत प्रस्ताव पारित करे तो संसद राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है। भारतीय संघीय व्यवस्था में मजबूत केंद्र है। संघीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विविधता में एकता और शक्ति विभाजन। सबसे बड़ी विशेषता सहकारी संघवाद का विकास। राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता आंशिक प्राप्त है, केंद्र अनुदान देता है।
वित्तीय और प्रशासनिक संबंध महत्वपूर्ण आयोग
वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268-293 में, प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256-263 में। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में गठित केंद्र राज्य के बीच कर वितरण की सिफारिश करता है। अंतर राज्य परिषद अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति द्वारा गठित केंद्र राज्य समन्वय हेतु। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से, 5 जोनल परिषदें उत्तर मध्य पूर्व पश्चिम दक्षिण और 1 पूर्वोत्तर परिषद 1971। GST परिषद अनुच्छेद 279A 101वां संशोधन 2016 में, अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्र और सभी राज्य सदस्य, निर्णय 3/4 बहुमत से केंद्र का 1/3 वोट भार। पंचायती राज 73वां अनुच्छेद 243, नगरपालिका 74वां 243P। सरकारिया आयोग 1983-88 केंद्र राज्य संबंध अध्यक्ष आर एस सरकारिया 247 सिफारिशें, पुंछी आयोग 2007-10 अध्यक्ष एम एम पुंछी, राजमन्नार आयोग 1969 तमिलनाडु द्वारा केंद्र राज्य वित्तीय संबंध पर। विधि आयोग समय समय पर रिपोर्ट देता है।
सहकारी संघवाद चुनौतियां और Quick Revision
सहकारी संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। GST परिषद इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अंतर राज्य परिषद वित्त आयोग नीति आयोग भी सहकारी संघवाद को मजबूत करते हैं। सरकारिया आयोग ने सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें कीं। GST परिषद में केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्री कर नीतियों पर सहमति बनाते हैं। चुनौतियां - क्षेत्रीय असंतुलन कुछ राज्य अधिक विकसित, वित्तीय वितरण कर राजस्व असमानता, राज्यपाल भूमिका केंद्र प्रतिनिधि के रूप में विवाद अनुच्छेद 155-156 नियुक्ति, अनुच्छेद 356 दुरुपयोग, भाषाई सांस्कृतिक मुद्दे। भारतीय संघवाद को 73वां 74वां संशोधन मजबूत करता है स्थानीय स्वशासन से। भारतीय संघवाद की प्रकृति अर्ध संघीय और सहयोगी। केंद्र राज्यों को अनुदान सहायता देता है अनुच्छेद 275 282। भविष्य सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद दोनों का है। Quick Revision - भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद 1, संघ+एकात्मक अर्ध संघीय के सी व्हीयर, 7वीं अनुसूची संघ 100 राज्य 61 समवर्ती 52, सरकारिया 247 सिफारिशें, GST परिषद सहकारी संघवाद, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन।
- शासन व्यवस्था - संघीय और एकात्मक मिश्रण अर्ध संघीय, राज्यों का संघ अनुच्छेद 1, कनाडा मॉडल प्रेरित मजबूत केंद्र, राज्य अलग नहीं हो सकते, एकल नागरिकता, एकल संविधान, अलग झंडा नहीं, 3 स्तर सरकार केंद्र राज्य स्थानीय 73वां 74वां 1992
- सूचियां - 7वीं अनुसूची 3 सूचियां संघ 100 रक्षा विदेश बैंकिंग रेलवे मुद्रा संघ केवल संसद, राज्य 61 कृषि पुलिस स्थानीय स्वास्थ्य राज्य विधानमंडल, समवर्ती 52 शिक्षा वन अपराध विवाह दोनों, टकराव में केंद्र प्रभावी अनुच्छेद 254, अवशिष्ट केंद्र अनुच्छेद 248
- विशेष स्थिति - आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 250 के तहत संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, राज्यसभा 2/3 प्रस्ताव 249 पर संसद राज्य सूची पर, मजबूत केंद्र, न्यायपालिका संरक्षक विवाद निपटारा अनुच्छेद 131, संविधान सर्वोच्च, द्विसदनीय लोकसभा राज्यसभा
- संवैधानिक अनुच्छेद - 245 विधायी संबंध क्षेत्र, 268-293 वित्तीय संबंध, 256-263 प्रशासनिक, 280 वित्त आयोग राष्ट्रपति 5 वर्ष में गठन, 263 अंतर राज्य परिषद राष्ट्रपति गठन, 279A GST परिषद अध्यक्ष वित्त मंत्री केंद्र राज्य सदस्य, 243 पंचायत 243P नगरपालिका, 155-156 राज्यपाल नियुक्ति, 356 राष्ट्रपति शासन
- परिषद आयोग - क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 5 जोनल + पूर्वोत्तर परिषद 1971, GST परिषद सहकारी संघवाद उदाहरण अंतर राज्य परिषद वित्त आयोग नीति आयोग, सरकारिया 1983-88 247 सिफारिशें केंद्र राज्य, पुंछी 2007-10, राजमन्नार 1969 वित्तीय, विधि आयोग रिपोर्ट, केंद्र अनुदान देता है, वित्तीय स्वायत्तता आंशिक
| विषय | विवरण |
|---|---|
| प्रकृति | राज्यों का संघ अनुच्छेद 1, अर्ध संघीय के सी व्हीयर, कनाडा मॉडल मजबूत केंद्र, राज्य अलग नहीं |
| संघीय विशेषताएं | लिखित संविधान, शक्ति विभाजन 7वीं अनुसूची, स्वतंत्र न्यायपालिका अनुच्छेद 131 विवाद निपटारा, द्विसदनीय, संविधान सर्वोच्चता |
| एकात्मक विशेषताएं | एकल नागरिकता, एकल संविधान, अवशिष्ट शक्ति केंद्र अनुच्छेद 248, राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त, अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 356 |
| 7वीं अनुसूची | संघ 100 संघ केवल संसद, राज्य 61 राज्य विधानमंडल, समवर्ती 52 दोनों टकराव में केंद्र अनुच्छेद 254 |
| विशेष प्रावधान | आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 250 के तहत संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, राज्यसभा प्रस्ताव 249 2/3 पर संसद राज्य सूची पर |
| स्तर | 3 स्तर केंद्र राज्य स्थानीय, 73वां 243 पंचायत 74वां 243P नगरपालिका 1992 |
| वित्तीय प्रशासनिक | 268-293 वित्तीय, 256-263 प्रशासनिक, 280 वित्त आयोग राष्ट्रपति 5 वर्ष, 263 अंतर राज्य परिषद राष्ट्रपति, 279A GST परिषद अध्यक्ष वित्त मंत्री |
| परिषदें | क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 5 जोनल, पूर्वोत्तर 1971, GST परिषद सहकारी संघवाद |
| आयोग | सरकारिया 1983-88 247 सिफारिशें आर एस सरकारिया, पुंछी 2007-10 एम एम पुंछी, राजमन्नार 1969 तमिलनाडु वित्तीय, विधि आयोग |
| Quick Revision | भारत राज्यों का संघ, अर्ध संघीय, संघ 100 राज्य 61 समवर्ती 52, सरकारिया 247, GST सहकारी संघवाद, 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 1 245 280 263 279A 243 243P |
भारतीय संघीय व्यवस्था से संबंधित 7वीं अनुसूची, अनुच्छेद और आयोग परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं।