Official Language - ऑनलाइन प्रैक्टिस क्विज़
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Official Language - Articles 343-351, Eighth Schedule, Official Languages Act 1963, and 50 MCQs with detailed explanations for UPSC, SSC, State PCS and other competitive exams
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💡 व्याख्या
राजभाषा (Official Language) - संपूर्ण अध्ययन गाइड
राजभाषा का प्रावधान संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप अर्थात 0 1 2 3। लेकिन 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने का प्रावधान अनुच्छेद 343(2) में था जिसके बाद राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 ने संघ के राजकीय प्रयोजनों और संसद में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान किया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था बी जी खेर अध्यक्ष। राजभाषा संबंधी संसदीय समिति के प्रारंभिक गठन और अध्यक्षता से संबंधित विवरण को संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में समझना चाहिए। राजभाषा संकल्प 1968 हिंदी विकास और अंग्रेजी जारी रखने हेतु। राजभाषा नियम 1976 में देश को क ख ग तीन क्षेत्रों में बांटा। केंद्रीय हिंदी समिति अध्यक्ष प्रधानमंत्री पदेन। संविधान सभा में भाषा प्रश्न पर मुंशी आयंगर फॉर्मूला सर्वसम्मति।
अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि अंतर्राष्ट्रीय अंक रूप। अनुच्छेद 343(2) 15 वर्ष तक अंग्रेजी जारी। अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष बाद और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर राजभाषा आयोग गठित कर सकता है; अनुच्छेद 344(4) के अंतर्गत 30 सदस्यीय संसदीय समिति का प्रावधान है, जिसमें 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा राज्य विधानमंडल एक या अधिक भाषा या हिंदी को राजभाषा घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 346 दो राज्यों या राज्य और संघ के बीच पत्रादि के लिए संघ की राजभाषा अधिकृत यदि दो राज्य अन्यथा करार करें तो हिंदी या अन्य। अनुच्छेद 347 राष्ट्रपति किसी राज्य में जनसंख्या के भाग द्वारा बोली भाषा को उस राज्य में मान्यता दे सकता है यदि पर्याप्त मांग हो। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी संसद अन्यथा उपबंध न करे तक, संसद और विधानमंडल विधेयक आदि अंग्रेजी में। 348(2) राज्यपाल राष्ट्रपति सहमति से उच्च न्यायालय में हिंदी या राज्य राजभाषा प्राधिकृत कर सकता है निर्णय डिक्री आदेश अंग्रेजी में ही। अनुच्छेद 349 भाषा संबंधित कुछ विधियां राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी से ही संसद में। अनुच्छेद 350 व्यथा निवारण अभ्यावेदन किसी भी भाषा में जो संघ या राज्य में प्रयोग होती हो दे सकता है।
महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अधिनियम
अनुच्छेद 350क 7वां संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं सुनिश्चित करने का प्रयास राज्य हर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों के लिए। अनुच्छेद 350ख विशेष अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, रिपोर्ट राष्ट्रपति को राष्ट्रपति संसद में रखवाता है और संबंधित राज्य सरकारों को भेजता है। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास का निर्देश संघ का कर्तव्य हिंदी का प्रसार और विकास ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके आठवीं अनुसूची भाषाओं से शब्द लेकर। राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 3 संघ के शासकीय प्रयोजनों और संसद में अंग्रेजी जारी रहेगी हिंदी के साथ अनिश्चित काल तक। धारा 4 संसदीय राजभाषा समिति का उद्देश्य हिंदी के प्रयोग की प्रगति पुनरीक्षण और रिपोर्ट राष्ट्रपति को। धारा 7 राज्यपाल राष्ट्रपति सहमति से उच्च न्यायालय निर्णय आदि में हिंदी प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है पर अंग्रेजी अनुवाद साथ। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की भाषा हिंदी या अंग्रेजी सदस्य मातृभाषा में अध्यक्ष अनुमति से। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में भाषा राज्य राजभाषा हिंदी अंग्रेजी या सदस्य मातृभाषा अध्यक्ष अनुमति से। आधिकारिक पाठ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में राष्ट्रपति प्रमाणित करता है भिन्नता में अंग्रेजी मान्य सामान्यतः। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप 0-9।
आठवीं अनुसूची और राजभाषा आयोग
मूल संविधान 1950 में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं - असमिया बंगाली गुजराती हिंदी कन्नड़ कश्मीरी मलयालम मराठी उड़िया पंजाबी संस्कृत तमिल तेलुगु उर्दू। सिंधी 21वां संशोधन 1967 द्वारा 15वीं भाषा। 71वां संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी मणिपुरी नेपाली जोड़ी गई कुल 18। 92वां संशोधन 2003 द्वारा बोडो डोगरी मैथिली संथाली 4 भाषाएं जोड़ी कुल 22 वर्तमान। अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है। 92वें द्वारा नहीं जोड़ी गई भाषा जैसे अंग्रेजी। वर्तमान 22 भाषाएं। राजभाषा आयोग संरचना 8वीं अनुसूची भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यक्ष और सदस्य। प्रथम आयोग अध्यक्ष बी जी खेर 1955 रिपोर्ट 1956, संयुक्त समिति अध्यक्ष जी बी पंत। राजभाषा अधिनियम 1963 पारित जब 15 वर्ष सीमा 1965 में समाप्त हो रही थी। राजभाषा संकल्प 1968 हिंदी विकास के साथ अंग्रेजी जारी रखने और त्रिभाषा सूत्र। राजभाषा नियम 1976 क क्षेत्र हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा हिमाचल दिल्ली आदि, ख क्षेत्र गुजरात महाराष्ट्र पंजाब चंडीगढ़ अंडमान, ग क्षेत्र शेष दक्षिण पूर्व। केंद्रीय हिंदी समिति 1967 गठित अध्यक्ष प्रधानमंत्री।
परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु
संघ राजभाषा हिंदी देवनागरी अनुच्छेद 343, 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा आयोग 1955 बी जी खेर, पहली बार 14 भाषाएं, 92वां 2003 4 भाषाएं बोडो डोगरी मैथिली संथाली, 21वां 1967 सिंधी 15वीं, 71वां 1992 कोंकणी मणिपुरी नेपाली। महत्वपूर्ण अनुच्छेद - 343 संघ राजभाषा हिंदी, 344 आयोग समिति 30 सदस्य 20 लोकसभा 10 राज्यसभा, 345 राज्य राजभाषा विधानमंडल, 346 राज्य संघ पत्रादि, 347 राष्ट्रपति मान्यता मांग पर, 348 सुप्रीम हाईकोर्ट अंग्रेजी, 348(2) राज्यपाल राष्ट्रपति सहमति से हाईकोर्ट में हिंदी प्राधिकृत, 349 राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी, 350 अभ्यावेदन किसी भाषा में, 350क मातृभाषा शिक्षा प्राथमिक, 350ख विशेष अधिकारी राष्ट्रपति नियुक्त रिपोर्ट राष्ट्रपति, 351 हिंदी विकास संघ कर्तव्य, 120 संसद भाषा, 210 विधानमंडल भाषा। राजभाषा नियम क ख ग। मुंशी आयंगर फॉर्मूला। अंग्रेजी 8वीं में नहीं।
- मूल - भाग 17 343-351, संघ राजभाषा हिंदी देवनागरी 343(1) अंक अंतर्राष्ट्रीय रूप, 15 वर्ष अंग्रेजी 343(2) राजभाषा अधिनियम 1963 अनिश्चित काल, आयोग 1955 खेर अध्यक्ष, समिति 30 सदस्य 20 LS 10 RS 344(4) अध्यक्ष पंत 1957, राजभाषा अधिनियम धारा 3 अंग्रेजी जारी धारा 4 समिति उद्देश्य प्रगति पुनरीक्षण धारा 7 हाईकोर्ट निर्णय हिंदी राज्यपाल राष्ट्रपति सहमति, संकल्प 1968 हिंदी विकास अंग्रेजी जारी त्रिभाषा, नियम 1976 क ख ग क्षेत्र, केंद्रीय हिंदी समिति PM अध्यक्ष, फॉर्मूला मुंशी आयंगर, पाठ हिंदी अंग्रेजी राष्ट्रपति प्रमाणित
- अनुच्छेद - 343 संघ हिंदी, 344 आयोग समिति, 345 राज्य राजभाषा विधानमंडल, 346 राज्य संघ पत्र संघ राजभाषा करार पर अन्य, 347 राष्ट्रपति मांग पर मान्यता, 348 SC HC अंग्रेजी 348(2) राज्यपाल राष्ट्रपति सहमति से HC में हिंदी प्राधिकृत निर्णय अंग्रेजी, 349 राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी भाषा विधि, 350 अभ्यावेदन किसी प्रयोग भाषा में, 350क 7वां 1956 मातृभाषा प्राथमिक शिक्षा, 350ख विशेष अधिकारी राष्ट्रपति नियुक्त रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद राज्य सरकार, 351 संघ हिंदी विकास प्रसार सामासिक संस्कृति आठवीं से शब्द, 120 संसद हिंदी अंग्रेजी मातृभाषा अनुमति, 210 विधानमंडल राज्य राजभाषा हिंदी अंग्रेजी मातृभाषा
- 8वीं अनुसूची - मूल 14 1950, सिंधी 21वां 1967 15वीं, कोंकणी मणिपुरी नेपाली 71वां 1992 कुल 18, बोडो डोगरी मैथिली संथाली 92वां 2003 कुल 22 वर्तमान, अंग्रेजी नहीं, 92वां में नहीं जोड़ी गई अंग्रेजी, वर्तमान 22
| विषय | विवरण |
|---|---|
| भाग अनुच्छेद | भाग 17 343-351, 343 संघ हिंदी देवनागरी अंक अंतर्राष्ट्रीय, 344 आयोग समिति 30 सदस्य |
| राज्य संबंध | 345 राज्य राजभाषा विधानमंडल, 346 राज्य संघ पत्र संघ राजभाषा, 347 राष्ट्रपति मान्यता मांग पर, 350क मातृभाषा प्राथमिक शिक्षा, 350ख विशेष अधिकारी राष्ट्रपति रिपोर्ट राष्ट्रपति |
| न्यायालय संसद | 348 SC HC अंग्रेजी, 348(2) राज्यपाल राष्ट्रपति सहमति से HC में हिंदी प्राधिकृत, 349 राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी, 120 संसद हिंदी अंग्रेजी मातृभाषा, 210 विधानमंडल राज्य राजभाषा |
| अधिनियम | राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 3 अंग्रेजी अनिश्चित जारी, धारा 4 समिति प्रगति पुनरीक्षण, धारा 7 HC निर्णय हिंदी प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद, संकल्प 1968 हिंदी विकास, नियम 1976 क ख ग, केंद्रीय हिंदी समिति PM अध्यक्ष |
| 8वीं अनुसूची | मूल 14 1950, 21वां 1967 सिंधी 15वीं, 71वां 1992 कोंकणी मणिपुरी नेपाली 18, 92वां 2003 बोडो डोगरी मैथिली संथाली 22 वर्तमान, अंग्रेजी नहीं |
| आयोग | 1955 बी जी खेर अध्यक्ष, समिति 1957 जी बी पंत अध्यक्ष, संरचना 8वीं भाषा प्रतिनिधित्व, आयोग 5 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद |
| Quick Revision | संघ हिंदी देवनागरी 343, 22 भाषाएं 8वीं, अधिनियम 1963, आयोग 1955 खेर, मूल 14 92वां 4 बोडो डोगरी मैथिली संथाली |
राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद, 8वीं अनुसूची और अधिनियम परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं।